मुख्तार अंसारी का MLA बेटा अरेस्ट, ED ने 9 घंटे तक की पूछताछ

Mafia Mukhtar Ansari son arrested by ED: करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने पूर्वांचल के माफिया गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे और सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी ( SBSP MLA Abbas Ansari)) को अरेस्ट कर लिया है। ईडी की प्रयागराज यूनिट ने यह गिरफ्तारी की है। अब्बास के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द मुख्तार के परिवार के कई सदस्यों को की भी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी ने कुछ दिन पहले ही विधायक अब्बास अंसारी और उनकी मां अफशां अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था।

विदेश भागने की आशंका थी

ईडी ने अब्बास के ड्राइवर रवि कुमार को करीब डेढ़ घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया। ईडी को आशंका थी कि अब्बास और उनकी मां अफशां अंसारी विदेश भाग सकते हैं। इससे पहले मई में अब्बास से पूछताछ हुई थी। प्रयागराज में ईडी के दफ्तर में अब्बास अंसारी से 4 नवंबर को दोपहर 2 बजे से पूछताछ शुरू हुई थी। रात में अचानक ईडी दफ्तर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। ईडी ने मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसके बाद मुख्तार के भाई और BSP सांसद अफजाल अंसारी से 9 मई, मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्लाह  और विधायक भतीजे शोएब अंसारी से 10 मई को पूछताछ की थी। अब्बा और उसके छोटे भाई उम से 20 मई को पूछताछ हुई थी।

गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी का 12.5 करोड़ रुपये का घर कुर्क

पिछले महीने यानी 28 अक्टूबर को गाजीपुर जिला पुलिस ने मुख्तार अंसारी के भाई बसपा सांसद अफजल अंसारी की 12.5 करोड़ रुपये की संपत्ति लखनऊ में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की थी। लखनऊ के डालीबाग इलाके में स्थित अफजल अंसारी और उसकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड 12.5 करोड़ रुपये के एक घर को गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया था। गाजीपुर के पुलिस रोहन पी बोत्रे ने बताया था कि यह कार्रवाई मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन का हिस्सा है। 

अफजल अंसारी लोकसभा में गाजीपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुलिस के अनुसार, आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन का उपयोग करके घर का निर्माण किया गया था। गाजीपुर से पुलिस अधिकारी संपत्ति कुर्क करने लखनऊ के डालीबाग इलाके में पहुंचे थे। पुलिस अधिकारी ने कहा, “पिछले कुछ महीनों में मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह के सदस्यों की 70 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति राज्य के विभिन्न जिलों में कुर्क की गई है। भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी।” 

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन: अब्बास ने किया था अदालत के समक्ष समर्पण

अब्बास अंसाई ने 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन से संबंधित एक मामले में 21 अक्टूबर को एक एमपी-एमएलए अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।   अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया और बाद में उसे 10,000 रुपये के दो मुचलके देने का निर्देश देकर जमानत दे दी थी। अंसारी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता दरोगा सिंह ने विशेष न्यायाधीश (एसीजेएम) एमपी-एमएलए अदालत श्वेता चौधरी के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। सिंह ने कहा कि अंसारी को 10-10 हजार रुपये की दो जमानत देने के बाद जमानत दी गई थी। 

2022 के राज्य चुनाव के दौरान मऊ विधानसभा क्षेत्र के विधायक अंसारी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। सिंह ने कहा कि अदालत ने उसके खिलाफ 17 अक्टूबर को गैर जमानती वारंट जारी किया था। उन्होंने यह भी कहा कि उमर अंसारी और मंसूर अंसारी ने भी इसी मामले में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।