महाराष्ट्र में 15 दिनों का Curfew, ठाकरे सरकार ने की गरीबों के लिए ऐसी व्यवस्था

मुंबई। ब्रेक द चेन अभियान के तहत Maharashtra में 15 दिनों का curfew लगा दिया गया है। 1 मई तक लागू की गई इन पाबंदियों का कड़ाई से पालन कराने के लिए राज्य के सुरक्षाकर्मी व प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा शुरू कर दिया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है साथ ही धारा 144 तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही।

सीएम उद्धव ठाकरे ने किया था ‘लाॅकडाउन’ का ऐलान

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार की रात में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए पंद्रह दिनों की पाबंदियों का ऐलान करते हुए बताया कि पूरे राज्य में कड़ाई से धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। बुधवार की रात 8 बजे से एक मई की सुबह सात बजे तक यह प्रभावी रहेगा।

एक मई की सुबह सात बजे सामान्य हो सकेगा जनजीवन

महाराष्ट्र सरकार के ऐलान के अनुसार आज 14 अप्रैल की रात आठ बजे से लाॅकडाउन प्रारंभ हो गया। 1 मई तक ये पाबंदियां प्रभावी रहेंगी।

गरीबों-मजदूरों को मुफ्त भोजन, एडवांस आर्थिक मदद

  • गरीब व जरुरतमंद को एक महीना दो-दो किलो चावल व तीन-तीन किलो गेंहू मुफ्त।
  • एक महीना तक शिव भोजन योजना के तहत गरीबों को खाने की थाली मुफ्त में सरकार उपलब्ध कराएगी।
  • संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी विधवा योजना समेत गरीबों के लिए बनी तीन योजनाओं के तहत 35 लाख लोगों को एक-एक हजार रुपये एडवांस दिया जाएगा।
  • महराष्ट्र इमारत कामगार कल्याण मंडल योजना के तहत 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपये एडवांस मिलेगा।
  • घरेलू कामगार मजदूरों को भी सरकार एक महीने तक आर्थिक मदद करेगी।
  • राज्य में 5 लाख रजिस्टर्ड फेरीवालों को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे।
  • रियल एस्टेट सेक्टर के मजदूरों और परमिट वाले रिक्शा चालको ंको 1500 रुपये की मदद।
  • आदिवासियों को महीने में दो हजार रुपये सरकार देगी।

आवश्यक सेवा में लगे लोगो को पालन करना होगा प्रोटोकाल

आवश्यक सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं लागू होगा लेकिन कोरोना प्रोटाकाॅल का सबको सख्ती से पालन करना होगा। लोकल ट्रेन या बस सेवा केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही चलाई जाएंगी।

निर्माण कार्यों पर नहीं होगा असर

आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त निर्माण कार्यों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इससे मजदूरों की आजीविका प्रभावित नहीं होगी। बता दें कि राज्य में लाखों की संख्या में मजदूर दूसरे राज्यों से काम करने के लिए आते हैं।

होटल-रेस्टोरेंट केवल होम डिलेवरी कर सकेंगे

होटल या रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खाया जा सकेगा। यहां केवल होम डिलेवरी की व्यवस्था होगी।

सिनेमा हाल, दूकानें सभी रहेंगी बंद

राज्य के सभी सिनेमा हाॅल, थियेटर्स, आडिटोरियम, पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, बंद रहेंगे।

फिल्मों की शूटिंग भी बंद

महाराष्ट्र में फिल्मों या सीरियल्स की शूटिंग्स को भी बंद करने का ऐलान सरकार ने किया है। इसके अलावा सभी प्रकार के माल्स, शाॅपिंग सेंटर्स जो आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत नहीं हैं, को भी 14 अप्रैल को रात आठ बजे से एक मई की सुबह सात बजे तक बंद रखा जाएगा।

आवश्यक सेवाओं पर नहीं होगा असर

सब्जी, दवा की दूकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा बैंकिंग भी चालू रहेगा। इसके अलावा डेयरी, बेकरीज, कन्फेक्शनरीज आदि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों वाले शाॅप खुले रहेंगे। डेटा सेंटर व आईटी सेंटर को भी खोले रखने का आदेश है। इसके अतिरिक्त खेती-बाड़ी से संबंधित सेवाओं, वेयर हाउस, मास्क या सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

राजनीतिक या धार्मिक आयोजन रहेंगे प्रतिबंधित

राज्य में पंद्रह दिनों तक किसी प्रकार धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।

मंदिर-स्कूल-काॅलेज-कोचिंग बंद

अगले पंद्रह दिनों तक राज्य के समस्त मंदिरों, धार्मिक स्थलों, कालेज, कोचिंग सेंटर्स, स्कूलों, सैलून, ब्यूटीपार्लर को भी बंद करने का ऐलान किया गया है।