Rahul Gandhi conviction: मोदी सरनेम पर किए गए कमेंट में राहुल गांधी के मानहानि केस में जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। सूरत जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत को बढ़ाने के साथ अगली सुनवाई 13 अप्रैल को तय की है। इसी दिन सजा खत्म करने पर सुनवाई की जाएगी। 2019 के मानहानिक केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई है। सूरत अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता भी बहाल हो जाएगी।
सूरत पहुंचने पर कांग्रेसियों ने किया ताकत का प्रदर्शन
सोमवार को राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचे। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थीं। पहले से ही सूरत में हजारों कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस शासित तीन प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू, गांधी के नैतिक समर्थन के लिए गुजरात पहुंचे थे।
कांग्रेस पर बीजेपी ने किया वार
उधर, राहुल गांधी के सूरत कोर्ट पहुंचने पर बीजेपी ने इसे न्यायालय पर दबाव की राजनीति करार दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल गांधी अपीलीय अदालत पर दबाव बनाने की बचकानी कोशिश कर रहे हैं। देश की सभी अदालतों पर ऐसे हथकंडों का असर नहीं होता है। अपील दायर करने के लिए दोषी खुद कोर्ट जाए यह जरूरी नहीं है। आमतौर पर कोई अपराधी खुद इसके लिए कोर्ट नहीं जाता है। अपने सहयोगी नेताओं के साथ कोर्ट जाकर राहुल गांधी सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं।