Rahul Gandhi return as Lok Sabha MP: सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को ‘मोदी’ सरनेम टिप्पणी मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी। लोकसभा सचिवालय द्वारा सदस्यता बहाली के साथ ही राहुल की 137 दिनों बाद निचले सदन में वापसी हो गई है। मार्च 2023 में राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया था।
अधिसूचना संख्या 21/4(3)/2023/TO(B), दिनांक 24 मार्च 2023 की निरंतरता में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 04.08 को एक आदेश पारित किया है। 2023 में विशेष अनुमति अपील (सीआरएल) संख्या 8644/2023 में, केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई, जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरत के कोर्ट में 23.03.2023 के फैसले द्वारा आदेश दिया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.08.2023 के आदेश के मद्देनजर, राहुल गांधी की अयोग्यता को राजपत्र अधिसूचना संख्या 21/4(3)/2023/TO(B) दिनांक 24 मार्च 2023 के माध्यम से अधिसूचित किया गया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ पढ़े गए भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधान, आगे की न्यायिक घोषणाओं के अधीन लागू होना बंद हो गए हैं।
लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना दिनांक 7 अगस्त 2023
137 दिन बाद लोकसभा पहुंचेंगे राहुल गांधी
मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके 24 घंटे में ही 24 मार्च को सांसदी चली गई थी। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी थी। राहुल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 134 दिन बाद 4 अगस्त को कोर्ट ने इस केस में राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी।
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