Sanjay Singh got bail: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार को कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। कोर्ट ने ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि छह महिीना से बिना किसी मुकदमे या रिकवरी के एक व्यक्ति को जेल में क्यों रखा? ईडी ने कथित रिश्वत के पैसे की रिकवरी तक नहीं की है क्यों?
कोर्ट ने पूछा-बिना रिवकरी छह महीना से क्यों रखा?
कोर्ट ने ईडी को फटकार के बाद पूछा कि क्या अभी भी आगे किसी जांच के लिए उनको जेल में रखना जांच एजेंसी चाहती है।
शीर्ष अदालत ने पूछा कि कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। ‘साउथ ग्रुप’ को शराब लाइसेंस आवंटित करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत के रूप में प्राप्त 100 करोड़ का कोई निशान नहीं है। इस पर ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि बिना किसी गुण-दोष पर गए हम जमानत मामले में कोई आपत्ति नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संजय सिंह को रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि रिहाई के नियम और शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जानी हैं। संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। यानी वह AAP के लिए प्रचार कर सकते हैं।
आप नेता आतिशी ने कहा-अप्रूवर्स पर प्रेशर बनाकर नेताओं को फंसाया
जमानत मिलने के बाद आप नेता आतिशी ने कहा कि हमने देखा कि कैसे पिछले दो साल से आप नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया और गिरफ्तार किया जा रहा है। संजय सिंह की जमानत याचिका की अदालती कार्यवाही के दौरान आज दो अहम बातें सामने आई हैं। पहली जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मनी ट्रेल का पता पूछा तो ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी, इस तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले का पूरा मामला अप्रूवर के बयानों के आधार पर ईडी के पास है। इन अप्रूवर्स द्वारा दिए गए पहले कुछ बयानों पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने आप नेताओं का नाम नहीं लिया था। उन पर तब तक दबाव डाला गया और गिरफ्तार किया गया जब तक उन्होंने हमारी पार्टी के नेताओं का नाम नहीं लिया।
राज्यसभा सांसद संजय सिंह, कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में पिछले साल अक्टूबर में अरेस्ट किए गए थे। वह तभी से तिहाड़ जेल में बंद थे। ईडी ने उनको शराब नीति केस में आरोपी बनाया है। सिंह को कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन छह महीना के बाद भी उन पर लगे आरोपों संबंधी कोई अपडेट ईडी ने कोर्ट में नहीं पेश किया। आरोपों के संबंध में न तो ईडी कथित रिश्वत के पैसे की रिकवरी कर सकी न ही ट्रॉयल शुरू कर सकी। मनीष सिसोदिया को भी पूर्व में ईडी अरेस्ट कर चुकी है। बीते दिनों 21 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने इसी मामले में अरेस्ट किया।
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