Rahul Gandhi disqualification: राहुल गांधी पर मानहानि केस में फैसला देने वाले सूरत कोर्ट के जज की कथित तौर पर जीभ काटने की धमकी दी गई है। तमिलनाडु के एक कांग्रेस नेता ने जज के खिलाफ यह आपत्तिजनक कमेंट किया है। डिंडगुल जिले के कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कौन है धमकी देने वाला कांग्रेस नेता?
तमिलनाडु के डिंडगुल जिले के कांग्रेस जिलाध्यक्ष मणिकंदन ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला देने वाले जज की कथित तौर पर जीभ काटने की धमकी दी थी। जिलाध्यक्ष मणिकंदन की इस धमकी को संज्ञान लेते हुए डिंडगुल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है।
क्या बताया पुलिस ने?
डिंडीगुल पुलिस ने बताया कि कांग्रेस नेता मणिकंदन के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए आईपीसी की धारा 153 बी सहित तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच चल रही है।
कब की थी आपत्तिजनक टिप्पणी?
कांग्रेस जिलाध्यक्ष मणिकंदन ने 6 अप्रैल को तमिलनाडु के डिंडीगुल में राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान यह टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम उस जज की जीभ काट देंगे, जिसने हमारे नेता राहुल गांधी को जेल भेजने का फैसला सुनाया था।
2019 के कमेंट पर राहुल गांधी को हुई है सजा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित किया था। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर कमेंट किया था। कांग्रेस नेता ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है? गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में मानहानि का केस किया था।
बीते 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि करने का दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। सजा होने के बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी से उनका सरकारी बंगला भी खाली करा लिया गया।