नगर पालिका परिषद और पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे।
UP Nagar Nikay Chunav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के बिना तत्काल नगर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था।
बुधवार को सुनवाई के दौरान निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जवाब देने के लिए यूपी सरकार ने 20 दिसंबर तक हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से समय मांगा।