January 18, 2025

Vice chancellors appointment in UP unconstitutional

जाने माने शिक्षाविद् प्रो अशोक कुमार उच्च शिक्षा में लागू किए गए चार वर्षीय पाठ्यक्रम की खूबियां और खामियों को बता रहे।

यह पैनल राज्यों के अनुसार या तो मुख्यमंत्री के पास या राज्य के राज्यपाल के पास दे दिए जाते हैं। 3 या 5 सदस्यों के पैनल से माननीय मुख्यमंत्री या और माननीय राज्यपाल दोनों के निरीक्षण के बाद संबंधित विश्वविद्यालय के लिए कुलपति का नाम चयनित (Vice Chancellors selection) किया जाता है।

पूर्व कुलपति प्रो.अशोक कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश मे कुलपति की नियुक्ति के लिए यूजीसी के नियम नहीं लागू हैं। ऐसे में सभी कुलपतियों की नियुक्ति असंवधानिक है।

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