Gyanvapi case dismissed: ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की इजाजत ASI को दे दी है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करने हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने का आदेश दिया है। सेशन कोर्ट ने सर्वे को शुरू करने का आदेश दिया था। हालांकि, सील्ड एरिया का सर्वे नहीं होगा।
सुनवाई को बाद चीफ जस्टिस ने फैसला रखा था सुरक्षित
चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए लेकिन बिना खुदाई किए।
उधर, मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने कहा कि वह अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ASI से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था। जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था।