बांदा जेल लाये गए मोख्तार अंसारी को बड़ी राहत, कोर्ट ने परिजन व अधिवक्ता से मिलने का आदेश दिया

बांदा। बाहुबली विधायक मोख्तार अंसारी (Mokhtar Ansari) को बड़ी राहत मिली है। अब वह अपने परिजन व वकील से मिल सकेंगे।
सीजेएम मऊ (CJM Mau) ने बांदा जेल अधीक्षक को जेल मैनुअल के अनुसार विधायक मोख्तार अंसारी को उसके परिजन और वकील से मुलाकात कराने का आदेश दिया है।
गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी के दौरान मोख्तार अंसारी ने सीजेएम विनोद शर्मा (CJM Vinod Sharma) से इस मामले में शिकायत की थी। 

शस्त्र मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी

शस्त्र लाइसेंस मामले में बांदा जेल से बाहुबली विधायक मोख्तार अंसारी (MLA Mokhtar Ansari) की गुरुवार को पेशी थी। शाम 5.30 बजे वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पेशी हुई। पेशी के दौरान सीजेएम से मोख्तार अंसारी ने परिजन एवं अधिवक्ता से भेंट न कराने का बांदा जेल (Banda Jail) प्रशासन पर आरोप लगाया।

सीजेएम ने तत्काल जेल अधीक्षक को दिया आदेश

सीजेएम (CJM) ने शिकायत को गंभीरता से लिया। उन्होंने जेल मैनुअल के अनुसार विधिक परामर्श लेने के लिए वकील व परिजन से भेंट कराने का जेल अधीक्षक को आदेश दिया।

स्वास्थ्य व अन्य दिक्कत के बारे में भी पूछा

सीजेएम ने मोख्तार अंसारी (Mokhtar Ansari) से उनके स्वास्थ्य के अलावा जेल में अन्य किसी परेशानी के संदर्भ में भी पूछा। विधायक मोख्तार अंसारी ने स्वास्थ्य ठीक होने की जानकारी दी।

शस्त्र लाइसेंस के मामले में हो रही सुनवाई

मोख्तार के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि अदालत ने बांदा जेल अधीक्षक को जेल मैनुअल के अनुसार परिजनों व अधिवक्ता से मिलने देने का आदेश जारी किया है। (Big relief to Mokhtar Ansari) विधायक के लेटरपैड पर फर्जी पते से असलहे का लाइसेंस देने की सिफारिश करने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने यह सुनवाई की। अगली तारीख 22 अप्रैल को तय की गई है। 

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