अदालत ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है, नहीं तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
लखनऊ की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वीर सावरकर पर दिए गए बयान के मामले में 200 रुपये का जुर्माना लगाया है. यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर सुनाया है. अदालत ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है, नहीं तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
राहुल गांधी पर वीर सावरकर पर दिए गए बयान के मामले में सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने राहुल गांधी को हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए.
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से वकील प्रांशु अग्रवाल पेश हुए. उन्होंने अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की. इसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं. दिल्ली में उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक थी. इसके अलावा भी उन्हें कुछ और कार्यक्रमों में जाना था. जिसके कारण वे अदालत में हाजिर नहीं हो सके. वे अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं.
राहुल गांधी ने अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था. उन्होंने सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था. राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ नृपेन्द्र पांडे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच पहुंच गए. पांडे ने राहुल के इस बयान को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है.
NDTV India – Latest
More Stories
मैच के दौरान शमी ने पिया एनर्जी ड्रिंक तो रोजे ना रखने पर भड़क गए मौलाना, भाई ने भी दे दिया जवाब
यूपी की ये घटना दहला देगी! पिता ने पहले की 5 साल के मासूम की हत्या, फिर शव के किए चार टुकड़े
धरती पर खतरे की घंटी! फरवरी में समुद्री बर्फ सबसे नीचले स्तर पर गई, समझिए यह खतरनाक क्यों?