चाइल्ड पोर्न देखने या डाउनलोड करने को SC ने POCSO के तहत माना अपराध, मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलटा
चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इससे जुड़े कंटेंट को सिर्फ डाउनलोड करना या फिर देखना, पॉक्सो एक्ट या IT क़ानून के तहत अपराध के दायरे में नहीं आता है.