Pakistan: पूर्व पीएम इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने किया 5 साल के लिए अयोग्य

Election Commission disqualifies Imran Khan: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रधानमंत्री पद से अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पहले राजनेता को तोशाखाना मामले में 3 साल की जेल के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई की है। इमरान खान को चुनाव आयोग ने पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान खान को बीते 5 अगस्त को तीन साल की जेल और एक लाख रुपये पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना हुआ था। इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट ने खान को तोशाखाना केस में भ्रष्टाचार का दोषी पाया था।

पीटीआई चीफ ने फ्रॉड किया

कोर्ट ने कहा कि पीटीआई चीफ ने जानबूझकर लाभ प्राप्त करने के लिए देश के खजाने का इस्तेमाल किया। उन्होंने पीएम रहते हुए गिफ्ट में मिली वस्तुओं को तोशाखाना में रखवाने की बजाय अपने फायदे के लिए कम कीमत दर्शाकर अपने पास रखी और उसे ऊंची कीमत में बेचकर फ्रॉड किया। चुनाव आयोग ने उनको अयोग्य घोषित करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 63 1 एच के तहत कोई भी व्यक्ति जिसे कम से कम दो साल की सजा हुई हो उसे पांच साल या जेल से छूटने तक की अवधि तक के लिए संसद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ इमरान खान ने की अपील

हालांकि, इमरान खान पूर्व में ही किसी भी पद पर बने रहने के लिए पांच साल के लिए प्रतिबंधित थे। उधर, इमरान खान की ओर से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को अपील की गई है कि उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट का फैसला सही नहीं है और इस फैसले को डिसमिस किया जाना चाहिए। बुधवार को हाईकोर्ट का डबल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा। बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और चीफ जस्टिस आमेर फारुख शामिल हैं। एक दिन पहले सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पीटीआई ने मांग किया कि इमरान खान को मिली सजा को शून्य घोषित किया जाए। क्रिकेटर से राजनेता बने पूर्व पीएम इमरान खान वर्तमान में एट्टक जेल में बंद हैं।