सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार के एक फैसले से इस सेक्टर को एक बड़ा झटका लगा है। टेलीकॉम कंपनियों के केंद्र सरकार की बकाया रकम के दोबारा कैलकुलेशन के निवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ICRA के एनालिस्ट्स का अनुमान है कि Bharti Airtel और Vodafone Idea को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) की बकाया रकम के तौर पर सरकार को लगभग एक लाख करोड़ रुपये का भुगतान करना है।
टेलीकॉम कंपनियों की बढ़ी मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बकाया रकम पर नहीं दी राहत
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