दूरसंचार विभाग (DoT) ने इंस्टाग्राम, X, फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन पोस्ट्स और कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है, जो टेलीकॉम एक्ट का उल्लंघन करते हैं। टेलीकॉम अधिनियम, 2023 के अनुसार, टेलीकॉम आइडेंटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ करना, जैसे CLI स्पूफिंग, एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। ऐसे अपराधों के लिए तीन साल तक की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती हैं। इसके अलावा, जो लोग या प्लेटफॉर्म्स इस तरह के अपराधों में सहायता करते हैं, उन्हें भी समान सजा का सामना करना पड़ सकता है।
दूरसंचार विभाग (DoT) ने इंस्टाग्राम, X, फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन पोस्ट्स और कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है, जो टेलीकॉम एक्ट का उल्लंघन करते हैं। टेलीकॉम अधिनियम, 2023 के अनुसार, टेलीकॉम आइडेंटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ करना, जैसे CLI स्पूफिंग, एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। ऐसे अपराधों के लिए तीन साल तक की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती हैं। इसके अलावा, जो लोग या प्लेटफॉर्म्स इस तरह के अपराधों में सहायता करते हैं, उन्हें भी समान सजा का सामना करना पड़ सकता है।
More Stories
BSNL ने जोड़े 55 लाख नए सब्सक्राइबर्स, सरकार कर रही कंपनी को मुनाफे में लाने की कोशिश
Realme के GT 7 में होगी 7,000mAh की दमदार बैटरी
अब WhatsApp पर AI बताएगा क्या बात करनी है! टेस्टिंग में नया फीचर