अब हरियाणा में निजी कंपनियों में बाहरी युवाओं के लिए मौके सीमित हो गए हैं। हरियाणा की निजी कंपनियों को अपनी खाली पदों में 75 प्रतिशत सीट्स राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित रखना होगा।
अब हरियाणा में बाहरियों को नौकरी के अवसर कम
हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य (Satyadev Narayan Arya) ने मंगलवार को इस अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। अब राज्य के हर कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट में युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
डिप्टी सीएम ने दी जानकारी
राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए आज खुशी का दिन है। प्राइवेट नौकरियों में अब प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियों का अधिकार मिलेगा।
सरकार जल्द करेगी अधिसूचित
हरियाणा के मुख्यमंत्री (Manohar Lal Khattar) ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य (Governor Satyadev Narayan Arya) ने निजी नौकरियों में 75% आरक्षण (75 percent jobs for local youths) की अनुमति देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार जल्द ही इसे अधिसूचित करेगी।
प्राइवेट सेक्टर में लोकल लोगों के लिए आरक्षण
नवंबर 2020 में हरियाणा विधान सभा (Haryana Assembly) ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दी थी। (Haryana youths will get 75 percent jobs in Private sector) हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है।