नई दिल्ली। दिल्ली में जनता की चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया है। दिल्ली में अब सरकार का मतलब होगा…उपराज्यपाल। राज्य में अब राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है। गृहमंत्रालय ने NCT 2021 के 27 अप्रैल से प्रभावी होने की जानकारी दी है। एनसीटी लागू होने के बाद अब दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सबकुछ होगा। दिल्ली की सरकार को कोई भी फैसला लेने के लिए पहले उप राज्यपाल से परमिशन लेना होगा।
Read this also:
- कोरोना को मातः 105 साल के बुजुर्ग और 95 वर्षीया पत्नी के जज्बे को सलाम, स्वस्थ ह…
- नीम की गोली खाने से कोरोना संक्रमण 55 प्रतिशत तक होगा कम
- मिलिए मुंबई के इस रियल हीरो से, जिसने कोविड मरीजों की सेवा के लिए पत्नी के गहने …
गृहमंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
गृहमंत्रालय के अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन द्वारा अधिसूचना जारी कर बताया गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम (NCT) 2021 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा-2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्राविधानों को लागू करती है।
केजरीवाल सरकार कर रही NCT 2021 का विरोध
संसद में जब पिछले महीने इस कानून को पारित किया गया था तो केंद्र को आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कानून (NCT 2021) को पारित किया जाना भारतीय लोकतंत्र के लिए दुःखद दिन करार दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जनता की चुनी हुई सरकार जब कोई फैसला नहीं ले सकती तो वह जनहित के काम कैसे करेगी। केंद्र सरकार बैकडोर से दिल्ली की सत्ता हथियाना चाहती है।
बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है। पिछली बार बीजेपी ने दिल्ली जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी लेकिन आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से रोक न सकी थी।
Read this also:
आखिर हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ा-ऑक्सीजन की आपूर्ति में खलल डाली तो फांसी पर चढ़ा …
Covid19: यूपी में 44 बेसिक शिक्षकों की गई जान, दर्जनों जूझ रहे जीवन-मौत से, See