ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zepto की पैरेंट कंपनी Kiranakart ने करीब एक साल से चले आ रहे ट्रेडमार्क विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट में जीत दर्ज की है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अमित बंसल ने चार साल पुरानी इस स्टार्टअप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मोहम्मद अरशद द्वारा 14 जुलाई 2014 को रजिस्टर किए गए “Zepto” ट्रेडमार्क को रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने Zepto की रेक्टिफिकेशन याचिका (rectification plea) को स्वीकार करते हुए ट्रेडमार्क रजिस्टर से अरशद के स्वामित्व को हटाने का निर्देश दिया।
ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zepto की पैरेंट कंपनी Kiranakart ने करीब एक साल से चले आ रहे ट्रेडमार्क विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट में जीत दर्ज की है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अमित बंसल ने चार साल पुरानी इस स्टार्टअप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मोहम्मद अरशद द्वारा 14 जुलाई 2014 को रजिस्टर किए गए "Zepto" ट्रेडमार्क को रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने Zepto की रेक्टिफिकेशन याचिका (rectification plea) को स्वीकार करते हुए ट्रेडमार्क रजिस्टर से अरशद के स्वामित्व को हटाने का निर्देश दिया।
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