Pension Rules for Government employees: रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा है कि पेंशन मिलने में देरी होने की स्थिति में पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक को सरकारी पेंशनरों को ड्यू डेट से ड्यू अमाउंट पर 8% सालाना की दर से ब्याज देना होगा. Pension Rules for Government employees: रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा है कि पेंशन मिलने में देरी होने की स्थिति में पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक को सरकारी पेंशनरों को ड्यू डेट से ड्यू अमाउंट पर 8% सालाना की दर से ब्याज देना होगा. NDTV India – Latest