अधिसूचना के मुताबिक रियायत का लाभ उठाने के लिए, पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग व्यक्ति) को केंद्र द्वारा जारी वैध विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण देता हो.
सिक्किम सरकार ने बुधवार को दिव्यांगों और गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं के लिए बस किराए में 100 प्रतिशत रियायत की घोषणा की. एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह सुविधा तत्काल प्रभाव से राज्य के भीतर और अंतरराज्यीय दोनों तरह की बस सेवाओं में उपलब्ध होगी.
अधिसूचना के मुताबिक रियायत का लाभ उठाने के लिए, पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग व्यक्ति) को केंद्र द्वारा जारी वैध विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण देता हो.
आदेश में कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी की महिलाओं को आर्थिक, सांख्यिकी, निगरानी और मूल्यांकन निदेशालय (डीईएसएमई) द्वारा जारी बीपीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
NDTV India – Latest
More Stories
जीत की रात में ट्रंप परिवार के साथ एलोन मस्क और उनका बेटा ‘X Æ A-12’, काई ट्रंप ने शेयर की तस्वीर
झारखंड में मतदान का पहला चरण आज, चुनाव के इसी चरण में तय हो जाएगा कि किसे मिलेगी सत्ता
कौन हैं इजरायल के नए रक्षा मंत्री, सख्त मिजाज के कैट्स कैसे बदल सकते हैं युद्ध की दिशा?