सीनियर सिटिजन हेल्थ और टर्म इन्श्योरंस पर नहीं लगेगा GST! जल्द हो सकता है ऐलान, समझिए कितना फायदा होगा​

 काउंसिल ने पिछले महीने ही लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए एक 13 सदस्यी मंत्री समूह गठित की थी. इस समूह में सम्राट चौधरी के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री भी शामिल हैं. 

टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा कराते समय कई बार उसपर लगने वाला टैक्स (जीएसटी) आपकी टेंशन बढ़ा देता है. लेकिन जल्द ही आपको इससे राहत मिल सकती है. दरअसल, मंत्री समूह यानी जीओएम की शनिवार को हुई बैठक में इसपर एक सहमति बन गई है. इस बैठक के दौरान फैसला किया गया है कि पांच लाख रुपये तक के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस व टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा. बैठक में वरिष्ठ नागरिकों की ओर से दिए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी कर मुक्त किए जाने पर बात हुई है. हालांकि, इसे लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता है. लेकिन माना जा रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस तरह के इंश्योरेंस प्रीमियम को टैक्स मुक्त कर दिया जाएगा. 

वहीं, पांच लाख रुपये से ज्यादा के हेल्थ इंश्योरेंस पर पहले की तरह ही 18 फीसदी का टैक्स जारी रहेगा. सूत्रों के अनुसार से जीओएम की बैठक में सभी सदस्य बीमा प्रीमियम पर दरों में कटौती के लिए व्यापक रूप से सहमत हैं. बैठक के बाद जीओएम के संयोजक और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बैठक में लोगों को राहत देने को लेकर चुर्चा हुई.वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. हम जीएसटी काउंसिल को इस महीने के आखिर तक अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे. अंतिम निर्णय वहीं होगा. 

आपको बता दें कि काउंसिल ने पिछले महीने ही लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए एक 13 सदस्यी मंत्री समूह गठित की थी. इस समूह में सम्राट चौधरी के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री भी शामिल हैं. 

हेल्थ इंश्यूरेंस पर ऐसे मिलेगी राहत

मान कर चलिए कि 50 साल का कोई शख्स इस समय पांच लाख रुपये के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस के लिए करीब 27,500 रुपये का प्रीमियम का भुगतान करता है. अगर ये नियम लागू हो गया तो अब उसे अपने इस प्रीमियम पर 4100 रुपये की जीसीटी नहीं देनी होगी. यानी अगले साल जब वह अपना प्रीमियम पे करेगा तो उसे 27,500 की जगह 24,400 रुपये का ही भुगतान करना होगा. 
 

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