वर्ष 2017 के आतंकवाद वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में थे.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रवींद्र रैना ने बुधवार को उस आदेश को ‘‘फर्जी” बताया जिसमें घाटी में पार्टी कार्यकर्ताओं से बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की स्वागत रैली में शामिल होने को कहा गया है.
राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत से आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद रशीद बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए. वह जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार में भाग लेंगे.
वर्ष 2017 के आतंकवाद वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में थे.
दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीर से लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद को आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के एक मामले में दो अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी, ताकि वह जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों में प्रचार कर सकें.
रैना ने ‘‘फर्जी आदेश” को ‘‘हताश विपक्ष” का काम करार दिया और कहा कि उन्होंने निर्वाचन आयोग से ‘‘राजनीतिक धोखाधड़ी” के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है.
उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर ‘‘फर्जी आदेश” पोस्ट करते हुए स्पष्टीकरण दिया, ‘‘हताश विपक्ष का राजनीतिक दुष्प्रचार… कश्मीर घाटी में यह फर्जी पत्र प्रसारित किया जा रहा है. यह हताश विपक्ष द्वारा राजनीतिक दुष्प्रचार के अलावा कुछ नहीं है. मेरे कार्यालय से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. मैंने निर्वाचन आयोग से राजनीतिक धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है.”
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