April 1, 2025
कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में तीन और एफआईआर, अब इस थाने की पुलिस करेगी जांच

कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में तीन और एफआईआर, अब इस थाने की पुलिस करेगी जांच​

कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में तीन और एफआईआर दर्ज कराई गई हैं. ये मामले एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराए हैं. मद्रास हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा को सात अप्रैल तक के लिए अग्रिम जमानत दी है.

कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में तीन और एफआईआर दर्ज कराई गई हैं. ये मामले एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराए हैं. मद्रास हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा को सात अप्रैल तक के लिए अग्रिम जमानत दी है.

कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ तीन और एफआईआर दर्ज कराई है. शिवसेना के ये कार्यकर्ता एक शो के दौरान एकनाथ शिंदे पर की गई कुणाल े ङी कामरा की कथित अपमानजनक टिप्पणी से नाराज हैं. ये तीनों मामले महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में दर्ज किए गए हैं. इन मामलों को आगे की जांच के लिए मुंबई के खार पुलिस स्टेशन को भेज दिए गए हैं. खार पुलिस पहले से ही इसी टिप्पणी को लेकर कुणाल कामरा के खिलाफ दर्ज मामले की जांच कर रही है.

कुणाल कामरा के खिलाफ कहां कहां दर्ज हुई है नई एफआईआर

कुणाल कामरा के खिलाफ पहली एफआईआर शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने खार पुलिस थाने में दर्ज कराई थी.इसके बाद तीन नई एफआईआर भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई है. ये एफआईआर मयूर बोर्से नासिक के मनमाड, संजय भुजबल ने बुलढाणा के जलगांव जामोद में और सुनील जाधव ने नासिक के नांदगांव मनमाड में दर्ज कराई है.इन कार्यकर्ताओं ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नैतिक आचरण को बदनाम किया. उनका आरोप है कि कामरा ने दो राजनीतिक दलों के बीच नफरत भी पैदा की है.

मुंबई की खार पुलिस ने जांच में शामिल होने के लिए कामरा को दो समन भेजे हैं. उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है. पहले समन के बाद कामरा ने एक हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने समय देने से इनकार कर दिया. इसके बाद कामरा ने दूसरा समन जारी किया है.

क्या बढ़ जाएंगी कुणाल कामरा की मुश्किलें

इस बीच कुणाल कामरा ने अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कामरा को सात अप्रैल तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी है. इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस कामरा के खिलाफ दर्ज पहले मामले में कामरा को सात अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं कर पाएगी.ऐसे में पुलिस अब नए मामलों में पूछताछ के लिए कामरा को नए सिर से समन जारी करेगी.

ये भी पढ़ें:नेपाल में लोकतंत्र पर उठे सवाल? राजशाही की बहाली की मांग पर हिंसा, सेना ने संभाला मोर्चा

NDTV India – Latest

Copyright © asianownews.com | Newsever by AF themes.