April 20, 2025

जयपुर 2008 सीरियल ब्‍लास्‍ट: 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा​

सरकारी वकील सागर तिवाड़ी ने उम्रभर जेल में रखने की सजा की मांग की थी. उन्होंने कहा ये गंभीरतम अपराध है, किसी भी तरह की नरमी नहीं होनी चाहिए.

सरकारी वकील सागर तिवाड़ी ने उम्रभर जेल में रखने की सजा की मांग की थी. उन्होंने कहा ये गंभीरतम अपराध है, किसी भी तरह की नरमी नहीं होनी चाहिए.

राजस्थान की राजधानी जयपुर के 2008 सीरियल बम ब्लास्ट मामले में चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने इसको लेकर 600 पेज का विस्तृत फैसला जारी किया है.

13 मई 2008 को जयपुर में हुए 8 सीरियल बम धमाकों के बाद नौंवा बम चांदपोल बाजार में मिला था. यह बम ब्लास्ट से 15 मिनट पहले डिफ्यूज कर लिया गया था, जिससे कई लोगों की जान बची थी.

विशेष अदालत ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी माना था.

सभी चारों दोषियों को IPC की 4, UAPA की 2 और विस्फोटक अधिनियम की 3 धाराओं में दोषी करार दिया गया.

कोर्ट ने कहा सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है, और सजा हुई है, मतलब गुनाह भी हुआ है.

सरकारी वकील सागर तिवाड़ी ने उम्रभर जेल में रखने की सजा की मांग की थी. उन्होंने कहा ये गंभीरतम अपराध है, किसी भी तरह की नरमी नहीं होनी चाहिए.

बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी 15 साल से जेल में हैं, और 8 मामलों में बरी हो चुके हैं.

अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए अधिकतम सजा सुनाई. शाहबाज को छोड़ अन्य तीनों को पहले सीरियल ब्लास्ट केस में फांसी मिली थी.

हालांकि हाईकोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

NDTV India – Latest

Copyright © asianownews.com | Newsever by AF themes.