दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, AQI 400 पार; GRAP-4 में लागू की गईं ये कड़ी पाबंदियां​

 सर्दियां आते ही दिल्ली ही हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है. शहर की आबोहवा में घुला जहर सांस के जरिए इंसान के शरीर में पहुंचता है और इसका सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है. यही वजह है कि जैसे-जैसे दिल्ली का एक्यूआई ऊपर जाता है, वैसे-वैसे दिल्ली में सांस संबंधी दिक्कतों के मामले भी बढ़ जाते हैं.

देश की राजधानी दिल्ली की हवा (Delhi Air Pollution) में घुलता जहर एक बार फिर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है. शहर की हवा किस कदर प्रदूषित हो चुकी है इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि अब शहर में एक्यूआई कई जगहों पर 400 के पार पहुंच चुका है. आज सुबह 6 बजे का औसत एक्यूआई 418 दर्ज किया गया. इससे पहले नवंबर के महीने में कई दिनों तक इतना जहर घुला था कि एक्यूआई 500 के स्तर को भी छू गया था. अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो एक बार फिर से दिल्ली का एक्यूआई 500 के आंकड़े को छू सकता है.

दिल्ली में फिर लागू हुआ GRAP-4

दिल्ली मेंं लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से सरकार ने एक बार फिर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी  GRAP-4 की पाबंदियां लागू कर दी हैं. इससे पहले ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई थी. लेकिन बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैप-4 को लागू करना पड़ा. दिल्ली का औसत AQI सोमवार रात 9 बजे बढ़कर 399 हो गया था. रात 10 बजे 400 के आंकड़े को पार कर गया. जिसके बाद सरकार ने GRAP-4 लगाने का ऐलान किया. इससे पहले सोमवार सुबह ही GRAP-3 की पाबंदियां लागू की गई थी.

दिल्ली की हवा में कहां कितना जहर

दिल्ली के इलाकों के नामAQI@ 6.00 AMकौन सा जहरकितना औसतआनंद विहार465PM 2.5 का लेवल हाई465मुंडका432PM 2.5 का लेवल हाई432वजीरपुर449PM 2.5 का लेवल हाई449जहांगीरपुरी466PM 2.5 का लेवल हाई466आर के पुरम427PM 2.5 का लेवल हाई427ओखला 433PM 2.5 का लेवल हाई433बवाना465PM 2.5 का लेवल हाई465विवेक विहार458PM 2.5 का लेवल हाई458नरेला441PM 2.5 का लेवल हाई441

GRAP- 4 के दौरान किन कामों पर रोक?

स्कूल बंद रहेंगे. हाइब्रिड मोड और ऑनलाइन मोड पर क्लासेस चलेंगी.सभी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम बंद रहेंगे. GRAP-4 लागू रहने तक प्रभावित मजदूरों को राज्य सरकारों की तरफ से भत्ता मिलेगा.बोरिंग और सीलिंग समेत सभी तरह के खुदाई के काम नहीं होंगे.वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े काम पर भी रोक रहेगी.सीमेंट, प्लास्टर और कोटिंग के काम पर भी प्रतिबंध रहेगा.दफ्तरों में 50 फीसदी लोग ही काम करेंगे. बाकी लोगों से वर्क फ्राम होम कराने की सलाह दी गई है. केंद्र सरकार केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की इजाजत देने पर फैसला ले सकती हैं.जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों, सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में अन्य भारी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी.राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध लागू होगा.BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों की आवाजाही पर भी बैन रहेगा.

हाइब्रिड मोड में चलेगी क्लासेस

ग्रैप-4 के प्रभावी होने के साथ ही हाईवे और फ्लाईओवर जैसी प्रमुख सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी. ग्रैप के चौथे चरण के प्रभावी होने पर दिल्ली में 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर सभी क्लास ‘हाइब्रिड मोड’ में संचालित होंगी. इससे पहले दिन में सीएक्यूएम ने एक रिव्यू मीटिंग के बाद जीआरएपी के तहत तीसरे चरण के प्रतिबंधों की घोषणा की थी.

बढ़ते प्रदूषण से ऑड-ईवन पर विचार

ग्रैप के चौथे चरण के प्रतिबंधों के अनुसार दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में कक्षा 6-9 और 11वीं के छात्रों के लिए कक्षाएं ‘हाइब्रिड मोड’ में होनी चाहिए. चरण-3 के तहत कक्षा 5वीं तक की क्लास को ‘हाइब्रिड मोड’ में करना जरूरी है. चौथा चरण लागू होने पर सरकारी और निजी ऑफिस को केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालय में काम करने की अनुमति देने का निर्णय लेना चाहिए, जबकि शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे. राज्य कॉलेज, गैर-जरूरी व्यवसाय बंद करने और वाहनों पर ऑड-ईवन प्रतिबंध लागू करने जैसे अतिरिक्त उपायों पर विचार कर सकते हैं.

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