December 25, 2024
दिल्ली Ncr के Aqi में सुधार के बाद हटी Grap 4 की पाबंदियां, लागू रहेंगे ग्रैप 3 के नियम

दिल्ली-NCR के AQI में सुधार के बाद हटी GRAP-4 की पाबंदियां, लागू रहेंगे ग्रैप- 3 के नियम​

प्रदूषण के स्तर में सुधार के चलते दिल्ली-NCR में सख्त प्रदूषण विरोधी उपाय GRAP-4 को रद्द कर दिया गया है.

प्रदूषण के स्तर में सुधार के चलते दिल्ली-NCR में सख्त प्रदूषण विरोधी उपाय GRAP-4 को रद्द कर दिया गया है.

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर कम होने के साथ ही हवा की क्वालिटी में सुधार आया है. मंगलवार शाम को दिल्ली का AQI 400 से नीचे रिकॉर्ड हुआ. जिसके बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे फेज यानी GRAP-4 की पाबंदियां हटा ली गई हैं. फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप वन, दू और थ्री की पाबंदियां लागू रहेंगी. इस संबंध में एयर क्वालिटी कमीशन (CQMA) ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

GRAP प्रतिबंधों पर उप-समिति ने बताया कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुबह से लगातार सुधार रहा है. शाम 5 बजे, AQI 364 दर्ज किया गया, जो “बहुत खराब” श्रेणी में आता है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित स्टेज-4 लागू करने की सीमा से 36 अंक कम है.

ग्रैप 2 के तहत लागू प्रतिबंध
ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के दूसरे चरण में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। इसमें अस्पतालों, रेल और मेट्रो सेवाओं को छोड़कर अन्य जगहों पर डीजल जनरेटर के उपयोग पर रोक लगाई जाती है.

इसके अतिरिक्त, सड़कों की नियमित सफाई और पानी का छिड़काव किया जाता है, ताकि धूल और प्रदूषण को कम किया जा सके। कोयला और लकड़ी जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी होती है, और फैक्ट्रियों को पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का ही इस्तेमाल करना होता है।

लोगों को सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग फीस में वृद्धि की जाती है, और निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण बढ़ा दिया जाता है.

ग्रैप 3 में लागू होने वाली पाबंदियां

BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल फोर व्हीलर गाड़ियों पर प्रतिबंधदिल्ली में हल्के कमर्शियल गाड़ियों और डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोकगैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदीहोटल और रेस्तरां में तंदूर में कोयला और लकड़ी के उपयोग पर रोकडीजल जनरेटर सेट का उपयोग केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही किया जा सकेगाअस्वीकृत स्टैंडर्ड लिस्ट में शामिल ईंधन पर चलने वाले औद्योगिक संचालन पर पाबंदीसड़कों पर धूल को दबाने के लिए नियमित सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा

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