बीपीएसपी द्वारा 13 दिसंबर को आयोजित की गई परीक्षा के प्रश्नपत्र कथित तौर पर लीक होने के विरोध में किशोर ने दो जनवरी को आमरण अनशन शुरू किया था और अनशन के पांचवें दिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
गांधी मैदान में अवैध रूप से धरना देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) को अदालत से जमानत मिल गयी है. अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत का आदेश दिया है. हालांकि कोर्ट ने बेल बॉण्ड के साथ यह शर्त रखी है कि वो इस तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते जिससे क़ानून व्यवस्था भंग हो. हालांकि प्रशांत किशोर ने बेल बॉण्ड भरने से इनकार कर दिया है. बॉण्ड नहीं भरने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ेगा. प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन करना उनका मौलिक अधिकार है. उन्होंने अदालत से शर्त हटाने की मांग की जिसे जज ने ठुकरा दिया.
सोमवार की सुबह जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया था. उनकी इस गिरफ्तारी से उनके समर्थकों में गुस्सा देखने को मिल रहा था. पटना एम्स में मेडिकल टेस्ट के बाद प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट में पेश किया गया जहां अदालत ने उन्हें जमानत दे दिया.
प्रशांत किशोर की क्यों हुई थी गिरफ्तारी?
बीपीएसपी द्वारा 13 दिसंबर को आयोजित की गई परीक्षा के प्रश्नपत्र कथित तौर पर लीक होने के विरोध में किशोर ने दो जनवरी को आमरण अनशन शुरू किया था और अनशन के पांचवें दिन उन्हें गिरफ्तार किया था. जन सुराज पार्टी के समर्थकों के अनुसार. पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हां, गांधी मैदान में धरने पर बैठे किशोर और उनके समर्थकों को पुलिस ने सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया. उन्हें अब अदालत में पेश किया जाएगा.उन्होंने कहा कि उनका धरना ‘‘गैरकानूनी” था क्योंकि वे प्रतिबंधित स्थल के पास धरना दे रहे थे.
पटना के जिलाधिकारी ने कहा था कि संबंधित अधिकारियों द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, वे वहां से नहीं हटे. जिला प्रशासन ने धरना राज्य की राजधानी के गर्दनीबाग इलाके में स्थानांतरित करने के लिए उन्हें नोटिस भी दिया गया था, जो विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल है.
BPSC विवाद में अब तक क्या-क्या हुआ…?
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