पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही तीखी बहस,पूछा- ‘तो आपने अफसरों पर मुकदमा क्यों नहीं किया’​

 ‘आप जवाब दाखिल करते रहेंगे, हम सुनवाई करते रहेंगे, मगर हल नहीं निकलेगा’ : दिल्ली-NCR प्रदूषण पर SC सख्त

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में  सुनवाई चल रही है. जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से पूछा कि आपने क्या एक्शन लिया है.जस्टिस अभय ओक ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिस्टम नहीं बनाया. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम शक्तिहीन हो चुका है. धारा 15 में संशोधन करके दंड की जगह जुर्माना लगा दिया है, और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता. केंद्र सरकार ने कहा कि दस दिनों के भीतर सेक्शन 15 (जुर्माने से लेकर 5 साल की सजा का  प्रावधान) लागू कर दिया जाएगा.

जस्टिस ओक ने क्या कहा?

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अब शक्तिहीन हो चुका है. ⁠सजा की जगह मामूली जुर्माना लगा दिया गया है.राज्य के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

ASG एश्वर्या भाटी का जवाब

 CAQM ने दोनों राज्यों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.पंजाब और हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि को नोटिस जारी किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

 नियम आपको मुकदमा चलाने की अनुमति देते हैं.आपको उन पर मुकदमा चलाना चाहिए वरना कुछ नहीं होगा.

‘किन धाराओं में केस दर्ज हुआ, हमें पता है’

ASG ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पंजाब- हरियाणा ने पराली जलने की घटना को कम करने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं. इस पर अदालत ने कहा कि हम जानते है कि किन धाराओं में FIR दर्ज हुई है. क्या कोई भी मामले को लेकर गंभीर हैं.

किसको नोटिस हुआ जारी, केंद्र ने बताया

केंद्र सरकार ने कहा कि हमने दोनों राज्यों हरियाणा और पंजाब के सचिव पर्यावरण, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उन्होंने जवाब दाखिल किए हैं. इस पर जस्टिस ओक ने कहा कि यह परेशान करने वाली बात है. कानून आपको मुकदमा चलाने की अनुमति देता है. ⁠वह लगातार आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. आप सिर्फ़ नोटिस जारी कर रहे हैं.

SC ने पंजाब चीफ सेकेट्री से पूछा

आपने एडवोकेट जरनल को गलत जानकारी दी? ये किसने कहने पर हुआ है.⁠हम आपके खिलाफ आपराधिक अवमानना की करवाई करेंगे.⁠कौन से ऑफिसर के कहने पर एडवोकेट जरनल को बताया गया. हर कोई हल्के में मामले को ले रहा है.⁠कोई भी कुछ भी बयान दे रहा है.हम कड़ी करवाई करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी

 आप जवाब दाखिल करते रहेंगे, हम सुनवाई करते रहेंगे. ⁠ऐसे मामले का हल नहीं निकलेगा.

पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. अदालत ने कहा कि पंजाब में उन अफसरों पर मुकदमा चले जिन्होंने पराली जलाने के खिलाफ कार्रवाई नहीं की. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पिछली बार झूठा बयान दिया गया था कि ट्रैक्टर और ड्राइवरों के लिए फंड के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है.उन्होंने पंजाब के वकील से पूछा कि वह कौन अधिकारी है, जिसने आपको यह कहने के लिए कहा? हम उसके खिलाफ  अवमानना ​​नोटिस जारी करेंगे.

 NDTV India – Latest 

Related Post