November 10, 2024
बिहार: 34 साल पहले हवलदार ने ली थी 20 रुपए की रिश्वत, अब होगी गिरफ्तारी

बिहार: 34 साल पहले हवलदार ने ली थी 20 रुपए की रिश्वत, अब होगी गिरफ्तारी​

20 रुपए रिश्वत के केस में विशेष निगरानी न्यायाधीश सुदेश श्रीवास्तव ने डीजीपी को फरार हवलदार को गिरफ्तार कर पेश कराने को कहा है.

20 रुपए रिश्वत के केस में विशेष निगरानी न्यायाधीश सुदेश श्रीवास्तव ने डीजीपी को फरार हवलदार को गिरफ्तार कर पेश कराने को कहा है.

बिहार के सहरसा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सहरसा रेलवे स्टेशन पर सब्जी की पोटली लेकर आ रही सीता देवी नामक महिला से 20 रुपये की रिश्वत लेने वाले हवलदार को गिरफ्तार किया जाएगा. 34 साल पुराने में केस में कोर्ट ने आरोपी हवलदार को गिरफ्तार पेश करने का आदेश दिया है.

रिश्वत के इस केस में विशेष निगरानी न्यायाधीश सुदेश श्रीवास्तव ने डीजीपी को फरार हवलदार को गिरफ्तार कर पेश कराने को कहा है. विशेष न्यायाधीश ने अपने पत्र में कहा है कि उच्च न्यायालय, पटना ने उक्त केस के लंबित रहने को गंभीरता से लिया है. 1999 से वह फरार चल रहा है. उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, संपत्ति कुर्क करने का आदेश अबतक पुलिस पूरा नहीं कर सकी है.

सहरसा रेलवे स्टेशन की घटना, गलत पता लिखा पुलिस को दिया चकमा
हवलदार ने चालाकी दिखाते हुए अपना पता गलत लिखवा कर महकमे के पदाधिकारियों को चकमा दे दिया था, जिन्होंने उन्हें रिश्वत लेते पकड़ा था. उच्च न्यायालय, पटना का पुराने लंबित केसों पर सुनवाई के दौरान सख्त रुख के बाद हलवदार की चालाकी पकड़ी गई. अदालत ने 21 दिसंबर 1999 को कई तिथियों में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके बांड को रद्द करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था.

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