November 5, 2024
यूपी के 16 हजार मदरसे चलते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

यूपी के 16 हजार मदरसे चलते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत​

CJI डी वी चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की.

CJI डी वी चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज किया जिसमें उसने (हाईकोर्ट ने) उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खारिज कर दिया था और राज्य से विद्यार्थियों को अन्य विद्यालयों में भर्ती करने को कहा था. CJI डी वी चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की. अदालत ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी और कहा कि यह धर्मनिरपक्षेता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है.

NDTV India – Latest

Copyright © asianownews.com | Newsever by AF themes.