राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump Sentence) पर बड़ा संकट आ गया है. उनको हश मनी केस में दोषी ठहराया गया है. अब उनको सजा का भी सामना करना होगा. जज ने इसे खारिज करने की उनकी अपील को ही खारिज कर दिया है.
अमेरिका में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump Hush Money Case) का शपथ ग्रहण होने वाला है. लेकिन शपथ लेने से पहले ही वह बड़े संकट का सामना कर रहे हैं. न्यूयॉर्क के एक जज ने ऐसा आदेश दे दिया है जिसकी वजह से उनकी रिपब्लिकन पार्टी सदमे में आ गई है. अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा. दरअसल एक जज का आदेश है कि डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी क्रिमिनल केस में 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी. जज का ये आदेश ऐसे समय में आया है जब ट्रंप जल्द ही अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं.
ट्रंप हश मनी मामला है क्या?
ट्रंप ने 2006 में पोर्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ संबंध बनाएएडल्ट स्टार को चुप रहने के लिए गुपचुप पैसे दिएपैसों देने के लिए व्यवसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी की गईहेराफेरी मामले में डोनाल्ड ट्रंप दोषी ठहराए गए
10 जनवरी को ट्रंप को होगी सजा
हालांकि जज जुआन मर्चेन ने ये भी संकेत दिया है कि ट्रंप को जेल नहीं जाना पड़ेगा. उनको सशर्त रिहाई दे दी जाएगी. सुनवाई के दौरान ट्रंप को वर्चुअल या निजी तौर पर कोर्ट में पेश होने की छूट दे दी गई है. इस आदेश के बाद डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे, जो गुंडागर्दी के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद पद ग्रहण करेंगे.
ट्रंप अब क्या करेंगे?
ट्रंप के केस की सुनवाई करने वाले मैनहट्टन के न्यायाधीश जुआन एम. मर्चेन ने एक लिखित फैसले में संकेत दिया कि वह ट्रंप को ऐसी सजा देंगे, जिसमें बिना शर्त के रिहाई मिल सके. इसमें दोष तो सिद्ध होता है लेकिन जेल और जुर्माने के बिना ही मामला बंद हो जाता है.
खारिज हो गई ट्रंप की अपील
ट्रंप ने इस फैसले को खारिज करवाने की काफी कोशिश की. जज के फैसले की आलोचना तक की गई. ट्रंप की टीम ने कहा कि इस मामले को तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए. लेकिन जज मर्चेन ने लिखा कि इस मामले को अंतिम रूप देने से ही न्याय के हित सुरक्षित रह सकेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि वह कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले का असर ट्रंप की सरकार पर न पड़े.
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