Arvind Kejriwal Supreme relief: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत लेकिन जेल से अभी नहीं होंगे रिहा

Arvind Kejriwal Supreme relief: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। लेकिन केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि वर्तमान में उनसे एक अलग मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पूछताछ की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-90 दिनों से कारवास में हैं…

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने फैसला सुनाया। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि वे 90 दिनों से अधिक समय से कारावास में हैं।

आप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि “सत्यमेव जयते” (सत्य की ही जीत होती है)। पार्टी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर “सत्यमेव जयते” लिखा और साथ में केजरीवाल की राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए तस्वीर भी पोस्ट की।

21 मार्च को ईडी ने किया था अरेस्ट

केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

अपनी याचिका में 55 वर्षीय व्यक्ति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था।

Delhi High Court ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और केंद्रीय जांच एजेंसी के पास “बहुत कम विकल्प” बचे हैं क्योंकि उन्होंने बार-बार समन जारी नहीं किए और जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया।

ईडी और सीबीआई कर रही है जांच

ईडी और सीबीआई दोनों ही अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच कर रहे हैं। नवंबर 2021 में पेश की गई आबकारी नीति के तहत, दिल्ली सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री से हाथ खींच लिया और निजी लाइसेंसधारियों को दुकानें चलाने की अनुमति दे दी। जुलाई 2022 में, दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नीति में घोर उल्लंघन को चिह्नित किया और शराब लाइसेंसधारियों को “अनुचित लाभ” पहुंचाने का आरोप लगाया। उस साल सितंबर में नीति को खत्म कर दिया गया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शराब कंपनियां आबकारी नीति तैयार करने में शामिल थीं, जिससे उन्हें 12% लाभ होता। इसमें कहा गया है कि “साउथ ग्रुप” नामक शराब लॉबी ने आप को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी, जिसका कुछ हिस्सा सरकारी कर्मचारियों को दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने money laundering का आरोप लगाया है।