दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कई अहम टिप्पणी की है.कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि वह जेल से बाहर आने के बाद किसी भी फाइल पर कोई साइन नहीं कर पाएंगे. कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कुछ अहम टिप्पणी की है. आइये जानते हैं कि कोर्ट ने इस मामले में क्या कुछ कहा है.
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि केजरीवाल पर लगाई गई शर्तों पर न्यायिक अनुशासन के कारण टिप्पणी नहीं कर रहा हूं.न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि ईडी मामले में रिहाई के समय केजरीवाल को गिरफ्तार करने की सीबीआई की जल्दबाजी समझ से परे, जबकि 22 महीने तक उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया. न्यायमूर्ति भुइयां ने इस केस पर कहा कि ईडी मामले में केजरीवाल पर लगाई गई शर्तें घोर आपत्तिजनक हैं, जो उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने से रोकती हैं.न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि जब केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिल गई है तो उन्हें हिरासत में रखना न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं होगा.न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि केजरीवाल के गोलमोल जवाबों का हवाला देकर सीबीआई गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत में रखे नहीं रह सकते.
न्यायमूर्ति उज्ज्वल ने सुनवाई के दौरान कहा कि CBI को ऐसी धारणा दूर करनी चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता है,उसे दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है.
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