Arvind Kejriwal bail: शराब घोटाले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal bail) को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने उन्हें मिली जमानत पर रोक लगा दी है। केजरीवाल को लोअर कोर्ट से जमानत मिली थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज ने लोअर कोर्ट के जज को फटकार लगाई।
दिल्ली हाईकोर्ट के अवकाश पीठ के जज सुधीर कुमार जैन की पीठ ने केजरीवाल की जमानत याचिका मामले पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट पर जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि जमानत दिए जाने के दौरान दलीलों पर सही से बहस नहीं हुई इसलिए ट्रायल कोर्ट के जमानत को रद्द किया जाता है।
क्या कहा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर?
दिल्ली हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि लोअर कोर्ट- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर् ने जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने निर्णय में चूक की है। ट्रायल कोर्ट ने ईडी के आवेदन पर पर्याप्त बहस का समय नहीं किया। पीएमएलए में रिहाई की शर्तों पर उचित रूप से चर्चा करने में विफल रहा। हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य याचिका जिसमें अभियोजन पक्ष ने केजरीवाल के जमानत आदेश को चुनौती दी थी, में लगाए गए आरोपों बहस की आवश्यकता थी। लोअर कोर्ट कई मुद्दों पर चर्चा करने में विफल रहा। हाईकोर्ट ने कहा कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट में वेकेशन जज जस्टिस न्यायबिंदु ने रिकॉर्ड पर मौजूद कंटेंट और ईडी के कहे का सही से मूल्यांकन नहीं किया। इसलिए हाईकोर्ट, ट्रायल कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगाती है।