Advisory for media platforms: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नए आईटी कानूनों के संशोधन के बाद मीडिया संस्थानों को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में मुख्यधारा के अंग्रेजी और हिंदी न्यूजपेपर्स द्वारा सट्टेबाजी वेबसाइट्स के विज्ञापनों और अन्य प्रचार कंटेट्स के पब्लिशिंग पर ऐतराज जताया है। साथ ही सबकी जवाबदेही भी तय की है।
जानिए आईटी मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी कर क्या कहा…
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थाओं, मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन विज्ञापन इंटरमीडिएटरीज को सलाह दी है कि वे सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन/प्रचार सामग्री को प्रसारित करने से परहेज करें।
- मंत्रालय ने मुख्यधारा के अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों द्वारा हाल में सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापनों और प्रचार सामग्री को प्रकाशित करने पर कड़ा ऐतराज जताया है। समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन समाचार प्रकाशकों सहित सभी मीडिया प्रारूपों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।
- I & B मंत्रालय ने एक ख़ास सट्टेबाजी प्लेटफार्म द्वारा दर्शकों को अपनी वेबसाइट पर एक स्पोर्ट्स लीग देखने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी आपत्ति जताई है।
- मंत्रालय ने पहले भी जून और अक्टूबर 2022 के महीनों में एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कहा गया था कि सट्टेबाजी और जुआ गैरकानूनी हैं। इसलिए ऐसी गतिविधियों के प्रत्यक्ष या सरोगेट विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 और अन्य प्रासंगिक क़ानूनों का उल्लंघन करते हैं।
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