November 24, 2024
RG Kar Medical College Trainee Doctor murder protest

सीबीआई करेगी ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस की जांच

9 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के सेमीनार हॉल में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी।

RG Kar Medical College Trainee Doctor Rape and murder Case: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य पुलिस को जांच के लिए बहुत समय दिया जा चुका है। अब सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए। 9 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के सेमीनार हॉल में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। पुलिस ने इस विभत्स घटना को कथित तौर पर अंजाम देने वाले सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को अरेस्ट किया है।

डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद पूरे देश के डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मेडिकल स्टॉफ की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के लिए प्रोटोकॉल बनाने की मांग की जा रही है।

मंगलवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकारा

हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को राज्य सरकार को फटकारा। दरअसल, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य डॉ.संदीप राय ने घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इस्तीफा के कुछ ही घंटों बाद उनको कलकता के नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त कर दिया गया। इस नियुक्ति के बाद कलकता नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन तो शुरू ही हो गया, हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान फटकार लगाई।

कोर्ट ने माना कि ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन की भी लापरवाही सामने आई है। सरकार ने प्राचार्य को तुरंत ड्यूटी से मुक्त कर छुट्टी पर भेजने की बजाय उनको तुरंत दूसरे कॉलेज में जिम्मेदारी दी गई। फटकारते हुए कहा कि विभाग से कम से कम यह तो उम्मीद की जा सकती है कि प्रिसिंपल को प्रशासनिक जिम्मेदारी से मुक्त कर देना चाहिए था और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि उन्हें समान जिम्मेदारी वाला कोई अन्य काम न सौंपा जाए। कोर्ट ने कहा: इस प्रोफेसर को दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा करने की क्या जल्दी थी।

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