ED Director 3rd teure illegal: केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर के कार्यकाल को तीसरे बार बढ़ाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। एपेक्स कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाए जाने को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार कानून में बदलाव कर सकती है लेकिन तीसरी बार कार्यकाल को बढ़ाया जाना पूरी तरह से अवैध है। कोर्ट के फैसले के बाद अब संजय मिश्रा 31 जुलाई तक ही डायरेक्टर पद पर बने रहेंगे। ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी चीफ का एक्सटेंशन 2021 के फैसले का उल्लंघन है।
FATF की समीक्षा होने तक पद पर बने रहने का केंद्र ने किया अनुरोध
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा टेरर फंडिंग संबंधित एक जांच की महत्वपूर्ण समीक्षा किया जा रहा है। इसलिए उनको कुछ दिनों तक पद पर बने रहना दिया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार की चिंताओं को देखते हुए मिश्रा को 31 जुलाई तक पद पर बने रहने पर सहमति दी है।
2018 में ईडी के चीफ बने थे संजय कुमार मिश्रा
संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया था। वह दो साल बाद 60 वर्ष के होने पर सेवानिवृत्त होने वाले थे लेकिन नवंबर 2020 में सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दे दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पाया है कि विधायिका सक्षम है और किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई स्पष्ट मनमानी नहीं है… सार्वजनिक हित में और लिखित कारणों के साथ ऐसे उच्च-स्तरीय अधिकारियों को विस्तार दिया जा सकता है।
कौन हैं ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा
संजय कुमार मिश्रा आयकर आईटी कैडर 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। यह भी कहा जाता है कि वे सबसे कम उम्र में आईआरएस अधिकारी हैं। 62 वर्षीय मिश्रा 2018 में ईडी का चीफ नियुक्त किया गया और 2020 में उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया।
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