Supreme Court takes on ED: बेवजह किसी केस मे आरोपी को अरेस्ट कर लंबे समय तक जेल में रखने की ईडी की चाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने किसी आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार करने और ऐसे व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक जेल में रखने के लिए पूरक आरोप पत्र दाखिल करने पर प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केंद्रीय एजेंसी से कहा कि आरोपियों को बिना मुकदमे के प्रभावी ढंग से जेल में रखने की यह प्रथा शीर्ष अदालत को परेशान करती है।
सुप्रीम कोर्ट बेंच के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि डिफ़ॉल्ट जमानत का पूरा उद्देश्य यह है कि आप जांच पूरी होने तक (किसी आरोपी को) गिरफ्तार नहीं करते हैं। आप यह नहीं कह सकते (किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं) कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, मुकदमा शुरू नहीं होगा। आप पूरक आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकते और फिर वह व्यक्ति बिना किसी मुकदमे के जेल में है।
18 महीने से बेवजह कोई जेल में क्यों?
ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। अदालत ने कहा कि इस मामले में व्यक्ति 18 महीने से सलाखों के पीछे है। यह हमें परेशान कर रहा है। किसी मामले में हम इसे उठाएंगे और हम इसमें आपको नोटिस दे रहे हैं। जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मुकदमा शुरू होना चाहिए।
वर्तमान कानूनों के तहत एक गिरफ्तार व्यक्ति डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए पात्र है यदि अधिकारी सीआरपीसी, या आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर जांच पूरी करने, या अंतिम आरोप पत्र दायर करने में असमर्थ हैं। मामले की परिस्थितियों के आधार पर यह समयावधि या तो 60 या 90 दिन है।
साल भर पहले भी कोर्ट ने दी थी ईडी को नसीहत
अदालत ने पिछले साल अप्रैल में भी ऐसी ही टिप्पणी की थी। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा: जांच पूरी किए बिना, किसी गिरफ्तार आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार से वंचित करने के लिए एक जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ईडी द्वारा अरेस्ट कई हाई प्रोफाइल केस में प्रभावी
शीर्ष अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणी कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों को प्रभावित कर सकती है जिनमें विपक्षी राजनीतिक नेता भी शामिल हैं। इनको जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल में हैं लेकिन बिना किसी मुकदमे के कई आरोपों और आरोप पत्रों का सामना कर रहे हैं।
किस मामले में कोर्ट ने की है यह सख्त टिप्पणी
अदालत ने यह टिप्पणी झारखंड के अवैध खनन मामले से जुड़े एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की। आरोपी – प्रेम प्रकाश – पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कथित सहयोगी है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। प्रकाश को पिछले साल जनवरी में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उन्होंने 18 महीने जेल में बिताए हैं और इसे जमानत का स्पष्ट मामला कहा।
इस पर राजू ने आरोपियों को रिहा किए जाने पर सबूतों या गवाहों से छेड़छाड़ की चिंता जताई लेकिन अदालत इससे सहमत नहीं हुई। न्यायमूर्ति खन्ना ने जांच एजेंसी के वकील से कहा कि अगर वह (श्री प्रकाश) ऐसा कुछ भी करते हैं तो आप हमारे पास आएं लेकिन 18 महीने सलाखों के पीछे?
कोर्ट ने कहा-संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम या पीएमएलए की धारा 45 के तहत लंबे समय तक जेल में रहने के कारण जमानत का अधिकार तब दिया जा सकता है, जब प्रथम दृष्टया यह विश्वास हो कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है और उसके अपराध करने की संभावना नहीं है। जमानत पर बाहर रहते हुए किसी भी कानून का उल्लंघन करना। अदालत ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है।
हालांकि, प्रेम प्रकाश को 20 मार्च को कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया, अदालत ने मुकदमे की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक महीने के लिए कार्यवाही आयोजित करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जो अब दैनिक रूप से आयोजित की जाएगी।