बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ POCSO एक्ट की कैंसिलेशन के लिए दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट, अब कोर्ट तय करेगा केस चलेगा या नहीं?

Women Wrestlers Sexual harassment case : भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को पुलिस ने 550 पन्नों की यह रिपोर्ट दाखिल की। वहीं, 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी गई है। आरोपियों में असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी है।

बृजभूषण के खिलाफ 7 गवाह

चार्जशीट में पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने बयान को अहम आधार माना गया है। बृजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं। वहीं यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं।

दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 मामले दर्ज किए

दरअसल, 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 मामले दर्ज किए थे। पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक केस नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

POCSO कैंसिलेशन रिपोर्ट

नाबालिग पहलवान के केस में दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट में कहा, ‘जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं।’ दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि POCSO मामले में हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़ित के पिता और स्वयं पीड़ित के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने के लिए कोर्ट से अपील की है।

यौन शोषण नहीं!

बृजभूषण पर नाबालिग पहलवान ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे लेकिन बाद में बयान बदल दिए। नाबालिग पहलवान ने कहा कि उसका यौन शोषण नहीं हुआ, बृजभूषण ने कुश्ती ट्रायल में भेदभाव किया था।

कोर्ट तय करेगा

नाबालिग पहलवान के दो बार कोर्ट में बयान दर्ज किए गए। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। कोर्ट तय करेगा कि बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस चलेगा या नहीं।

दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि 6 बालिग पहलवानों के केस में हमने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की है। विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। इस केस की अगली सुनवाई 22 जून को होगी।