October 6, 2024

Appointment of Vice Chancellors

यह पैनल राज्यों के अनुसार या तो मुख्यमंत्री के पास या राज्य के राज्यपाल के पास दे दिए जाते हैं। 3 या 5 सदस्यों के पैनल से माननीय मुख्यमंत्री या और माननीय राज्यपाल दोनों के निरीक्षण के बाद संबंधित विश्वविद्यालय के लिए कुलपति का नाम चयनित (Vice Chancellors selection) किया जाता है।

पूर्व कुलपति प्रो.अशोक कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश मे कुलपति की नियुक्ति के लिए यूजीसी के नियम नहीं लागू हैं। ऐसे में सभी कुलपतियों की नियुक्ति असंवधानिक है।

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