AFSPA के तहत, सशस्त्र बल केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं या मारने के लिए गोली मार सकते हैं। AFSPA नागालैंड, असम, मणिपुर (राजधानी इंफाल को छोड़कर) और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर में लागू है।
AFSPA के तहत, सशस्त्र बल केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं या मारने के लिए गोली मार सकते हैं। AFSPA नागालैंड, असम, मणिपुर (राजधानी इंफाल को छोड़कर) और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर में लागू है।