पीएम किसान बीमा योजना का लाभ सिर्फ पंजीकृत किसानों को ही दिये जाने का प्रावधान है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को किसान बैंक, को-ऑपरेटिव सोसाइटी या फिर सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) में फसलों की बीमा करवाना होगा।
पीएम किसान बीमा योजना का लाभ सिर्फ पंजीकृत किसानों को ही दिये जाने का प्रावधान है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को किसान बैंक, को-ऑपरेटिव सोसाइटी या फिर सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) में फसलों की बीमा करवाना होगा।