23 मार्च को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि करने का दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।
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मोदी सरनेम पर किए गए कमेंट में राहुल गांधी के मानहानि केस में जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।
नलिन कुमार कतिल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद के शादी नहीं करने की वजह बताई।
लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर जवाब देने के लिए 15 फरवरी तक का वक्त दिया गया था।