October 6, 2024

Vice chancellors in Universities of UP

विश्वविद्यालयों में संबंद्धता का खेल कैसे चलता है, इस बारे में रोचक संस्मरण के माध्यम से बता रहे पूर्व वाइस चांसलर प्रो.अशोक कुमार।

यह पैनल राज्यों के अनुसार या तो मुख्यमंत्री के पास या राज्य के राज्यपाल के पास दे दिए जाते हैं। 3 या 5 सदस्यों के पैनल से माननीय मुख्यमंत्री या और माननीय राज्यपाल दोनों के निरीक्षण के बाद संबंधित विश्वविद्यालय के लिए कुलपति का नाम चयनित (Vice Chancellors selection) किया जाता है।

पूर्व कुलपति प्रो.अशोक कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश मे कुलपति की नियुक्ति के लिए यूजीसी के नियम नहीं लागू हैं। ऐसे में सभी कुलपतियों की नियुक्ति असंवधानिक है।

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