November 21, 2024
Azam Khan

जिस केस में आजम खान की विधायकी गई, उसी आरोप से हुए बरी: कोर्ट ने दी थी 3 साल की सजा, MP/MLA कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी…

बुधवार को रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आजम खान बरी कर दिया।

Azam khan news: आजम खान को हेट स्पीच केस में अजीबो-गरीब राहत मिली है। हेट स्पीच केस में विधायकी चले जाने के बाद उनको उसी केस में बरी कर दिया गया है। बुधवार को रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आजम खान बरी कर दिया। आजम खान को इसी केस में MP/MLA कोर्ट की निचली अदालत से 3 साल की सजा हुई थी। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। आजम खान को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उनकी सीट पर उपचुनाव कराया गया। इस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है।

सात महीने पहले गई विधायकी, अब हुए बाइज्जत बरी

वकील जुबैर अहमद ने बताया कि आजम खान को MP/MLA कोर्ट ने बरी कर दिया है। निचली अदालत ने जिन साक्ष्यों के आधार पर सजा दी थी, उन्हें अमान्य करते हुए ऊपरी अदालत ने लगभग 7 महीने बाद सपा के पूर्व मंत्री आजम खान को बाइज्जत बरी कर दिया है।

बीजेपी नेता ने दर्ज कराया था सीनियर लीडर आजम खान पर केस

आजम खान को हेट स्पीच मामले में 27 अक्टूबर 2022 को सजा हुई थी। कोर्ट ने उनपर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। यह मामला 2019 का है। तब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। सपा नेता आजम खान उस वक्त एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। आरोप लगा कि आजम खान ने आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं।

बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दी थी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मिलक कोतवाली में आजम खान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया था। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद यह मामला रामपुर की MP-MLA कोर्ट में पहुंचा था।

Azam पर केस का BJP ने दिया तोहफा, आकाश सक्सेना बनें विधायक

आजम खान की विधायकी जाने के बाद रामपुर शहर सीट पर 5 दिसंबर 2022 को उपचुनाव हुए थे। 7 दिसंबर को रिजल्ट घोषित हुआ, इसमें भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम खान के करीबी आसिम रजा को 25,703 वोटों से हरा दिया। इससे पहले भी आकाश सक्सेना रामपुर विधानसभा सीट से 2022 में आजम के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हालांकि वो हार गए थे। आकाश अब तक 43 केसों में आजम खान के खिलाफ सीधे पक्षकार हैं।

विधायकी बहाल होने को लेकर संशय

हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आजम खान की विधायकी बहाल होगी या नहीं। महाराष्ट्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर द्वारा विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद उनकी बहाली नहीं की जा सकती है। लेकिन उनके छह साल तक चुनाव लड़ने का रोक अभी नहीं रहा।

आजम को सड़क जाम करने के मामले में मिल चुकी है 2 साल की सजा

हेट स्पीच मामले के अलावा 13 फरवरी, 2023 को मुरादाबाद कोर्ट ने आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को 2 साज की सजा सुनाई थी। दरअसल, 29 जनवरी 2008 को आजम को मुरादाबाद पुलिस ने रोक लिया था। इस दौरान आजम गुस्सा होकर सड़क पर बैठ गए थे। उसके बाद आजम खान और उनके बेटे समेत समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और सड़क जाम करने का मुकदमा दर्ज किया गया था।

दो साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं आजम खान

आजम खान अलग-अलग मामलों में 27 महीने तक जेल में रहे। उन्हें 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद 20 मई की सुबह वह सीतापुर जिला जेल से रिहा हुए थे। इस दौरान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम और सपा नेता शिवपाल यादव भी मौजूद थे।आजम खान, रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं।

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