नई दिल्ली: यदि आप किसान है तो यह खास खबर आपके लिये है। पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima) अस्तित्व में है। सरकार ने प्राकृतिक कारणों से फसलों के हुये नुकसान की भरपाई के लिये किसानों को तोहफा दिया है। योजना से लाभान्वित होने के लिये 31 जुलाई तक अपना पंजीकरण करवाना होगा। खरीफ फसलों की बोआई का आखिरी दौर चल रहा है। बारिश न होने से किसानों की नींद उड़ गयी है तो किसान फसल बेच अपनी कर्ज अदायगी व पेट भरने की चिंता में डूबे जा रहा है। ऐसे में पीएम फसल बीमा योजना किसानों के लिये संजीवनी साबित होगा। पीएम किसान योजना के तहत बीमित फसलों के उत्पादक किसानों को बाढ़ या सूखे की स्थिति में फसलों की क्षतिपूर्ति मिलेगी। हालांकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कई वर्षों से संचालित हो रही है, लेकिन मुकम्मल जानकारी के अभाव में अनेक किसान इस योजना से वंचित हो जाता है। सरकार की मंशा है कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे। रजिस्टर्ड किसानों को ही मिलेगा बीमा का लाभ पीएम किसान बीमा योजना का लाभ सिर्फ पंजीकृत किसानों को ही दिये जाने का प्रावधान है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को किसान बैंक, को-ऑपरेटिव सोसाइटी या फिर सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) में फसलों की बीमा करवाना होगा। किसानों को आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, भूमि एवं फसल बोआई संबंधित दस्तावेजों की अनिवार्यता है। किसान क्रेडिट कार्ड खाता होने पर बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। जिस फसल की बुआई हुई है, उस फसल के बारे में भी बैंक को जानकारी देना होता है। धान, कपास, बाजरा व मक्का की फसलों की क्षति होने पर ही मुआवजा की रकम देय होगी। दैवीय आपदा से फसल के नुकसान होने की जानकारी 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को देनी होगी। तय की गयी बीमा की रकम धान - 37,484 रुपये प्रति एकड़ मक्का - 18,742 रुपये प्रति एकड़ बाजरा - 17,639 रुपये प्रति एकड़ मूंग - 16,497 रुपये प्रति एकड़ कपास - 36,282 रुपये प्रति एकड़