UP नगर निकाय चुनाव में फंसा पेंच, HC ने 20 दिसंबर तक लगाया रोक, अब इस तारीख के पहले चुनाव नहीं करा सकती सरकार

UP Nagar Nikay Chunav: यूपी में नगर निकाय चुनाव पर फिलहाल ग्रहण लगा हुआ है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक को 20 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से अंतिम आरक्षण अधिसूचना जारी नहीं करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ओबीसी रिजर्वेशन व सीटों के रोटेशन को लेकर दायर की गई पीआईएल पर सुनवाई कर रहा है।

तीन दिनों से हाईकोर्ट कर रहा है सुनवाई

यूपी निकाय चुनाव को लेकर बीते 3 दिनों से लगातार हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हो रही है। बुधवार को जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकार ने समय मांगा था। बुधवार को सुनवाई के दौरान निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जवाब देने के लिए यूपी सरकार ने 20 दिसंबर तक हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से समय मांगा। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक निकाय चुनाव के एलान पर रोक लगाते हुए जवाब देने का समय मंजूर किया है।

पीआईएल में OBC रिजर्वेशन को लेकर आपत्ति

रायबरेली के रहने वाले वैभव पांडे ने OBC आरक्षण को लेकर अपनी आपत्तियों को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल किया था। याचिकाकर्ता वैभव पांडे की तरफ से रायबरेली में ओबीसी आरक्षण लागू की जाने का विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार थ्री लेवल टेस्ट के बाद ही लागू किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने उसके बिना ही लागू कर दिया है जोकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद पूरे मामले में यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया।

सरकार लगातार मांग रही समय

इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से पूरी जानकारी भी मांगी थी। मंगलवार को सुनवाई के समय सरकार की तरफ से जवाब पेश करने को एक दिन का वक्त देने का आग्रह किया गया‚ जिसे कोर्ट ने प्रदान करते हुए पहले लगाई अंतरिम रोक को बुधवार तक बढ़ा दिया। 14 दिसम्बर बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने आरक्षण संबंधी जानकारी दाखिल करने के लिए 20 दिसंबर तक का समय मांगा। इस पर बेंच ने समय देने के साथ अधिसूचना को तबतक के लिए रोक दिया।आदेश जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच ने दिया है।

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