June 19, 2026

उम्रकैद, 25 लाख जुर्माना और कोई जमानत नहीं, बेअदबी के मामले में सख्त सजा कानून लागू, मान सरकार का बड़ा कदम​

पंजाब में बेअदबी मामलों को लेकर लाया गया ‘जागत जोति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार (संशोधन)–2026’ बिल अब कानून बन गया है. विधानसभा के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के साथ ही दोषियों के लिए उम्रकैद, 25 लाख रुपये तक जुर्माना और बिना जमानत जैसे कड़े प्रावधान लागू हो गए हैं.

पंजाब में बेअदबी मामलों को लेकर लाया गया ‘जागत जोति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार (संशोधन)–2026’ बिल अब कानून बन गया है. विधानसभा के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के साथ ही दोषियों के लिए उम्रकैद, 25 लाख रुपये तक जुर्माना और बिना जमानत जैसे कड़े प्रावधान लागू हो गए हैं. पंजाब में बेअदबी मामलों को लेकर लाया गया ‘जागत जोति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार (संशोधन)–2026’ बिल अब कानून बन गया है. विधानसभा के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के साथ ही दोषियों के लिए उम्रकैद, 25 लाख रुपये तक जुर्माना और बिना जमानत जैसे कड़े प्रावधान लागू हो गए हैं. NDTV India – Latest

Copyright © asianownews.com | Newsever by AF themes.