November 22, 2024
Manish Sisodia

मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक जेल: CBI ने नहीं मांगा रिमांड

दिल्ली आबकारी नीति केस में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को अरेस्ट किया गया था।

Manish Sisodia sent to Tihar Jail: आबकारी नीति केस में फंसे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब 20 मार्च तक जेल में रहना होगा। दिल्ली की एक कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उधर, सीबीआई ने सिसोदिया का रिमांड नहीं मांगा। सेंट्रल जांच एजेंसी ने कहा कि 15 दिन बाद आरोपी नंबर 1 पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जरूरत पड़ेगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज एमके नागपाल ने आप नेता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

कोर्ट ने सिसोदिया के लिए जेल में कराई यह व्यवस्था

पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को जेल भेजते हुए स्पेशल जज ने कहा कि सिसोदिया को जेल के मेडिटेशन सेल में रखा जाना चाहिए। सिसोदिया अपने पास डायरी-पेन, भगवत गीता और चश्मा रख सकते हैं। जेल इसके लिए नहीं रोकेगा। आप नेता को उनके डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों को लेने की भी अनुमति होगी।

मैराथन पूछताछ के बाद सिसोदिया की हुई थी गिरफ्तारी

दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति केस में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को अरेस्ट किया गया था। इसके पहले सिसोदिया से करीब 8 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था। अगले दिन 27 फरवरी को उनको सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। यहां उनको पांच दिनों की रिमांड पर कोर्ट ने दिया था। दुबारा पेशी में दो दिन रिमांड और बढ़ा दिया गया था। अब सोमवार को 6 मार्च को उनकी पेशी में स्पेशल कोर्ट ने 20 मार्च तक जेल भेज दिया है। कोर्ट में सीबीआई ने उनका रिमांड नहीं मांगा है।

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