November 24, 2024
Election

पंचायत चुनाव 2021: जानिए किस जिले की सीट किस वर्ग के लिए हुई आरक्षित

कैबिनेट ने हाईकोर्ट के 15 मार्च के आदेश का अनुपालन करते हुए पंचायतों में आरक्षण के लिए आधार वर्ष (बेस ईयर) 1995 के बजाए 2015 को मानकर आरक्षण तय करने का निर्णय लिया था।

लखनऊ। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच (Highcourt Lucknow bench)के आदेश के बाद अब नए सिरे से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की सूची (Reservation list) जारी की गई है। 2015 को बेस मानते हुए पंचायत चुनाव के आरक्षण को तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
हालांकि, बुधवार की रात जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की जारी सूची में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। सिर्फ अनारक्षित व महिला सीट्स में मामूली बदलाव हुआ है, शेष सीट्स का आरक्षण जस का तस ही है।

यह हुआ मुख्य बदलाव

जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण लिस्ट (Zila Panchayat Adhyaksh reservation list) की पिछली सूची में अमेठी, कन्नौज, मऊ, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, सोनभद्र और हमीरपुर को महिला के लिए आरक्षित किया गया था। इस बार यह सभी जिले अनारक्षित हो गए हैं। इसी तरह सिद्धार्थनगर, आगरा, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बलरामपुर और अलीगढ़ पहले अनारक्षित थे। अब ये महिला के लिए आरक्षित हो गए हैं।

जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों की सूची

अनुसूचित जाति महिला

शामली
बागपत
कौशांबी
लखनऊ
सीतापुर
हरदोई

अनुसूचित जाति

कानपुर नगर
औरैया
चित्रकूट
महोबा
झांसी
जालौन
बाराबंकी
लखीमपुर खीरी
रायबरेली
मिर्जापुर

ओबीसी महिला

बदायूं
संभल
एटा
हापुड़
बरेली
कुशीनगर
वाराणसी

ओबीसी के लिए आरक्षित

आजमगढ़
बलिया
इटावा
फर्रुखाबाद
बांदा
ललितपुर
अंबेडकर नगर
पीलीभीत
बस्ती
संत कबीर नगर
चंदौली
सहारनपुर
मुजफ्फरनगर

महिला के लिए आरक्षित

बहराइच
प्रतापगढ़
जौनपुर
सिद्धार्थनगर
गाजीपुर
आगरा
सुल्तानपुर
बुलंदशहर
शाहजहांपुर
मुरादाबाद
बलरामपुर
अलीगढ़

अनारक्षित जिले

गोंडा
प्रयागराज
बिजनौर
उन्नाव
मेरठ
रामपुर
फतेहपुर
मथुरा
अयोध्या
देवरिया
महाराजगंज
गोरखपुर
श्रावस्ती
कानपुर देहात
अमरोहा
हाथरस
अलीगढ़
भदोही
गाजियाबाद
आगरा
बलरामपुर
गौतमबुद्ध नगर
अमेठी
कन्नौज
मऊ
कासगंज
मैनपुरी
फिरोजाबाद
सोनभद्र
हमीरपुर

पंचायतों के आरक्षण व आवंटन की अधिसूचना जारी

प्रदेश के पंचायतीराज विभाग ने राज्य की पंचायतों (UP Panchayat election) में स्थानों और पदों के आरक्षण और आवंटन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार 16 मार्च को कैबिनेट ने हाईकोर्ट के 15 मार्च के आदेश का अनुपालन करते हुए पंचायतों में आरक्षण के लिए आधार वर्ष (बेस ईयर) 1995 के बजाए 2015 को मानकर आरक्षण तय करने का निर्णय लिया था।
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